वोटर रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ आसान, अब एक वर्ष में मिलेंगे इतने मौके

punjabkesari.in Friday, Aug 05, 2022 - 04:58 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सी.ई.ओ.) डॉ. एस. करुणा राजू ने दिनांक 1.1.2023 तक पात्र मतदाताओं के लिए फोटो मतदाता सूची में विशेष सुधार की पहल के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉ. राजू ने मीडिया को बताया कि लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 की धारा 14 तथा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलैक्टर्स नियम, 1960 के अनुसार 1 अगस्त 2022 से 4 योग्यता तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की व्यवस्था की गई है।  ये तारीखें 9 नवंबर 2022 से उपचारात्मक गतिविधियों की शुरूआत में लागू होंगी। इस संबंध में प्रेजेंटेशन देते हुए सी.ई.ओ. पंजाब ने कहा कि पिछले नियम के अनुसार 1 जनवरी को योग्यता तिथि के रूप में लिया जाता था और 1 जनवरी के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिकों को मतदाता के रूप में आवेदन करने के लिए अगले वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। 

अब रजिस्ट्रेशन नियमों में संशोधन से नागरिकों को मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए एक वर्ष में 4 अवसर मिलेंगे। पंजाब के सी.ई.ओ. और अतिरिक्त सी.ई.ओ. पंजाब बी श्रीनिवासन ने मीडिया को बताया कि स्वैच्छिक आधार पर रजिस्टर्ड मतदाताओं के आधार नंबर इकट्ठे करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आधार कार्ड नंबरों के स्वैच्छिक संग्रह के उद्देश्य से फॉर्म 6बी जारी किया गया है। मतदाता ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड के माध्यम से फॉर्म जमा कर सकते हैं, हालांकि, ऑनलाइन मोड को प्राथमिकता दी जाएगी। 

डॉ. राजू ने कहा कि पूर्व-संशोधन प्रक्रिया 4 अगस्त 2022 से 24 अक्टूबर 2022 के बीच होगी, जिसमें पोलिंग केंद्रों का तर्कसंगत/पुनर्व्यवस्थित तथा ई.पी.आई.सी. में  जनसंख्या की समान एंट्री  (डी.एस.ई.) और फोटो  (पी.एस.ई.) को हटाना शामिल है। उन्होंने कहा कि दिनांक 9.11.2022 से 8.12.2022 तक सुधार गतिविधियां करवाई  जाएंगी और नागरिकों को इस दौरान दावा आपत्ति दर्ज करने का भी अवसर मिलेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंजाब ने कहा कि 19 और 20 नवंबर 2022 और 3 और 4 दिसंबर 2022 को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे जहां बूथ स्तर के अधिकारी (बी.एल.ओ.) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे।

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News Editor

Kamini

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