जालंधर में कैफे-रेस्टोरैंट बनेंगे ‘हथियार मुक्त जोन’, पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश

punjabkesari.in Saturday, Sep 26, 2026 - 11:10 AM (IST)

जालंधर (सुधीर): सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने और अपराध की रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर जालंधर सतिंदर सिंह ने कैफे, रैस्टोरैंट, बार, क्लब, ईटिंग हाऊस, फूड कोर्ट समेत आम लोगों के लिए खुले संस्थानों को स्वेच्छा से अपनी इमारत या परिसर के किसी हिस्से को ‘हथियार मुक्त जोन’ घोषित करने की सुविधा प्रदान की है। इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 तथा आर्म्स एक्ट, 1959 और आर्म्स रूल्स, 2016 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश के अनुसार, इच्छुक संस्थान निर्धारित प्रारूप में आवेदन या सूचना देकर पंजीकरण करवा सकते हैं। विवरण की जांच के बाद संस्थान को हथियार मुक्त क्षेत्र के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और इसका रिकॉर्ड संबंधित लाइसैंसिंग शाखा में दर्ज होगा। पंजीकरण के बाद किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर परिसर में प्रवेश करने, हथियार रखने या प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी, भले ही उसके पास वैध हथियार लाइसैंस हो। संस्थानों को प्रत्येक प्रवेश द्वार और प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाने होंगे।

प्रबंधन को हथियार लेकर प्रवेश करने वाले व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस थाने या कंट्रोल रूम को देनी होगी। उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें हथियार या लाइसैंस जब्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है। पुलिस, सशस्त्र बलों और ड्यूटी के दौरान अधिकृत सुरक्षा कर्मियों को छूट दी गई है। संस्थान लिखित अनुरोध देकर पंजीकरण वापस ले सकता है, जबकि नियमों का पालन न करने पर पंजीकरण निलंबित या रद्द किया जा सकता है। आदेश 20 नवम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

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News Editor

Urmila

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