इतनी तारीख तक कर लें ये काम, PSEB ने स्कूलों को जारी किए सख्त आदेश

punjabkesari.in Friday, Feb 09, 2024 - 12:12 PM (IST)

पंजाब डेस्क: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ओपन स्कूलों को आदेश जारी किए हैं जो 30 हजार से अधिक सरकारी, प्राइवेट, बोर्ड के आदर्श स्कूलों पर लागू होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इसके बाद किसी भी स्कूल को मौका नहीं दिया जाएगा। उक्त तारीख में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। 

दरअसल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ओपन स्कूलों 10वीं व 12वीं के लिए स्कूलों को मान्यता देने व रिन्यू करने का शेड्यूल जारी किया है। जो स्कूल मान्यता लेने के लिए  30 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। अगर कोई स्कूल मान्यता लेने में देरी करता है तो उसे लेट फीस देनी पड़ेगी। नियमों का भी सख्त पालन करना होगा। अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें कि बिना मान्यता वाले स्कूल दाखिला नहीं ले सकेंगे। 

तकरीबन सभी स्कूल सी.बी.एस.ई की तर्ज पर काम कर रहे हैं। वहीं बता दें कि बोर्ड की नई चेयरपर्सन डा. सरबजीत बेदी इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है। उनकी ओर से सभी स्कूलो को लिखित आदेश भेज दिए गए हैं। स्कूलों को आवेदन करने के बाद फार्म की एक हार्ड कॉपी उप सचिव अकादमिक शाखा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में जमा करवानी होगी।आदर्श स्कूलों को फीसों के मामले में छूट दी गई है। स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा उन्हें आवेदन के लिए मोहाली नहीं आना पड़ेगा। आवेदन के लिए आई.डी. वेबसाइट पर होगी जहां और जानकारी भी हासिल की जा सकेगी। 

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News Editor

Urmila

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