सेहत विभाग की टीम ने किया खान-पान वाली वस्तुओं की शुद्धता का निरीक्षण
punjabkesari.in Friday, Sep 22, 2017 - 03:15 PM (IST)
फरीदकोट (हाली): सेहत विभाग की टीम ने दौरा कर जनतक स्थानों पर तम्बाकू का सेवन करने वालों तथा कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों के चालान किए और खान-पान वाली वस्तुओं की शुद्धता का निरीक्षण किया। इस टीम में सेहत सुपरवाइजर छिन्दरपाल सिंह, सेहत सुपरवाइजर अमरीक सिंह, गुरशविन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह, वरिन्द्रपाल सिंह और मनदीप सिंह शामिल थे। टीम सदस्यों ने बताया कि कोटपा एक्ट अधीन किसी भी जनतक स्थान पर सिगरेट पीना सजा योग्य अपराध है।
उन्होंने दुकानदारों को कहा कि वे 18 साल से कम किसी भी व्यक्ति को सिगरेट और बीड़ी न बेचें। सरेआम तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनकी नुमाइश करना भी सजा योग्य अपराध है। टीम सदस्यों ने बताया कि तम्बाकू के सेवन से मुंह के कैंसर, गले के कैंसर और फेफड़ों के कैंसर जैसी नामुराद बीमारियां हो जाती हैं। तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उसके नजदीक बैठे व्यक्ति को भी कैंसर का खतरा होता है। इसके साथ ही खाने-पीने की वस्तुओं की शुद्धता की भी जांच की गई और हिदायत की गई कि वे साफ-सफाई रखें और शुद्धता बनाए रखें।