अब कपड़ा बनाने वाली कम्पनियां भी कर सकेंगी GST रिफंड अप्लाई

punjabkesari.in Monday, Sep 17, 2018 - 12:44 PM (IST)

लुधियाना (सेठी): जी.एस.टी. एडवाइजर एंड कंसल्टैंट कौंसिल लुधियाना की मीटिंग प्रधान राजीव जौहर एडवोकेट व एन.आर. सलूजा सैक्रेटरी, वाई.पी. सिक्का वाइस प्रैजीडैंट, सुधीर एडवोकेट ज्वाइंट सैक्रेटरी की अध्यक्षता में दुगरी रोड स्थित राजीव जौहर के ऑफिस में हुई, जिसमें जी.एस.टी. की नई नोटीफिकेशन के बारे में व्यापारियों को अवगत करवाया गया।

उन्होंने कहा कि अब कपड़ा बनाने वाली कम्पनियां भी 1/08/18 के बाद रिफंड अप्लाई कर सकेंगी और जो माल जॉब वर्क के लिए भेजा जाएगा या लाया जाएगा उसके लिए 01/07/2017 से 30/06/2018 तक व्यापारी को आई.टी.सी.-04 में रिटर्न भेजनी होगी जिसकी तारीख 30/09/2018 रखी गई है।पंजाब के व्यापारी पंजाब के भीतर माल एक से दूसरी जगह भेजेंगे तो 1 लाख तक ई-वे बिल लागू नहीं होगा।

मीटिंग में बताया गया कि जिन व्यापारियों के ट्रैन-1 किसी टैक्नीकल डिफिकल्टी के कारण अपलोड नहीं हो सके थे, अब वे 31/03/2019 तक उन्हें अपलोड कर सकेंगे। एडवोकेट राजीव जौहर (प्रधान) और एन.आर. सलूजा एडवोकेट (सचिव) ने पंजाब सरकार का ई-वे बिल की लिमिट पंजाब में 1 लाख करने पर धन्यवाद किया और सरकार को अपील की कि जो फैब्रिक के जॉब वर्क पर ई-वे बिल की पंजाब में लिमिट खत्म की है वह फैब्रिक के अलावा और ट्रेड्स पर भी लागू की जाए। 
 


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