साउथ सिटी एरिया में अवैध रूप से चल रहे होटल-रेस्टोरेंटों को लेकर NGT के निर्देश

punjabkesari.in Sunday, Aug 11, 2024 - 12:22 PM (IST)

लुधियाना (हितेश) : साउथ सिटी एरिया में अवैध रूप से चल रहे होटल-रेस्टोरेंटों पर कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो गया है, इस संबंध में निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इस मामले में पब्लिक एक्शन कमेटी के सदस्यों द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है कि सिधवां नहर के किनारे स्थित साऊथ सिटी का एरिया पूरी तरह रिहायशी है जिसके बावजूद यहां बड़े पैमाने पर होटल-रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जिनके निर्माण के लिए ग्लाडा से कोई मंजूरी नही ली गई है। शिकायत के मुताबिक होटल-रेस्टोरेंटों द्वारा बिल्डिंग बनाने के लिए पार्किंग के लिए जगह छोड़ने की बजाय फुल कवरेज कर ली गई है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मंजूरी के बिना ही मेन रोड पर एंट्री खोल दी गई है।सड़क की जगह पर ही होटल-रेस्टोरेंटों में आने वाले लोगों के वाहन खड़े रहने से ट्रैफिक जाम व हादसों की समस्या आ रही है जिसके मद्देनजर एन जी टी द्वारा 3 महीने के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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 सिंचाई विभाग की जगह पर कब्जे के साथ प्रदूषण फैलाने का भी है मामला, पी पी सी बी से मांगी गई है रिपोर्ट 

इस शिकायत में होटल-रेस्टोरेंटों द्वारा पिछले हिस्से में स्थित सिंचाई विभाग की जगह पर कब्जे के साथ प्रदूषण फैलाने का मुद्दा भी शिकायत में उठाया गया है जिसके मुताबिक सुए की जगह को कवर करके वहां पार्टी हाल बनाने या जनरेटर रखने के अलावा संबर्सीवल पंप लगा दिए गए हैं और सीवरेज का पानी व कूड़ा भी सुए में गिराया जा रहा है। इसी तरह होटल-रेस्टोरेंटों में देर रात तक उंची आवाज में डी जे चलने से आसपास रहने वाले लोग भी परेशान हैं जिसे लेकर एन जी टी द्वारा पी पी सी बी के मेंबर सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी गई है।

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News Editor

Urmila

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