नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स व पानी-सीवरेज बिलों के साथ करनी होगी ये अतिरिक्त अदायगी

punjabkesari.in Wednesday, Jul 06, 2022 - 03:25 PM (IST)

लुधियाना (हितेश) : नगर निगम कमिश्नर शेना अग्रवाल द्वारा बकाया रेवेन्यू की वसूली के लिए जो ड्राइव शुरू की गई है, उसके तहत टी.एस. वन लेने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स व पानी-सीवरेज के बिलों के साथ ट्रेड लाइसेन्स फीस की भी अदायगी करनी होगी।

यहां बताना उचित होगा कि नगर निगम से टी.एस. वन लेने या प्रॉपर्टी की मलकीयत बदलने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स व पानी-सीवरेज के बकाया बिलों की अदायगी करना जरूरी है। इसमें सिस्टम में अब ट्रेड लाइसेन्स फीस की वसूली करने की शर्त को भी शामिल कर दिया गया है। क्योंकि कमर्शियल व इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए ट्रेड लाइसेन्स फीस जमा करवाना लाजिमी है। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों द्वारा ट्रेड लाइसेन्स फीस की अदायगी नहीं की जा रही या लाइसेंस को रेगुलर रिन्यू नहीं करवाया जाता, जिसका असर हर साल बजट टार्गेट पूरा न होने के रूप में देखने को मिल रहा है। जिसके मद्देनजर कमिश्नर द्वारा कमर्शियल व इंडस्ट्रियल यूनिट का टी.एस. वन लेने या प्रॉपर्टी की मिल्कियत बदलने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स व पानी-सीवरेज के बकाया बिलों के लिए ट्रेड लाइसेन्स फीस जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
 


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Content Writer

Subhash Kapoor

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