पर्स स्नैचिंग मामले में 3 आरोपियों को सजा व जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Dec 19, 2018 - 11:25 AM (IST)

मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज की अदालत ने आज फूड सप्लाई अधिकारी से उसका पर्स छीनने के मामले में पुलिस द्वारा नामजद किए गए 3 आरोपियों को साढ़े 4-4 साल कैद तथा 25-25 हजार रुपए जुर्माना किया है।

 21 जून 2017 को थाना सिटी साऊथ पुलिस को दी गई शिकायत में कोटईसे खां निवासी फूड सप्लाई विभाग की अधिकारी शमा गोयल पत्नी चरत कुमार गोयल ने बताया था कि वह घटना वाले दिन अपने मायके घर मोगा में आई हुई थी। वह अपनी बेटी गौरी के साथ बाजार से कुछ सामान खरीद करने के लिए गई थी।

 जब वह वापस लौट रही थी तो 3 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों द्वारा उसका पर्स, जिसमें नकदी, गहने, जरूरी दस्तावेज तथा मोबाइल फोन था, छीन लिया गया जिस पर पुलिस द्वारा प्राथमिक जांच के बाद रंजीत सिंह उर्फ जग्गू, जगतार सिंह उर्फ मोहन तथा गगनदीप सिंह उर्फ संजू निवासी मोगा को इस मामले में नामजद किया था। यह मामला संबंधित अदालत में विचाराधीन था।


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swetha

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