चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में 3 साल की कैद

punjabkesari.in Sunday, Feb 17, 2019 - 08:30 AM (IST)

मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने 4 साल पहले चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में थाना अजीतवाल पुलिस की ओर से नामजद किए गए एक व्यक्ति को सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया है। अदालत ने उसको 3 साल कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

जानकारी के मुताबिक थाना अजीतवाल पुलिस ने 30 मार्च 2015 को गुप्त सूचना के आधार पर थाने की सीमा में पड़ते गांव तखानवध में छापेमारी करके अपनी भुआ के पास रहते अवतार सिंह लाडी से 38 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद किया था। उसके खिलाफ पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट की बनती धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया गया था। शनिवार को माननीय अदालत ने इस मामले की आखिरी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Anjna

Recommended News

Related News