हैरोइन तस्करी मामले में आरोपी को 10 वर्ष की कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Feb 09, 2019 - 10:03 AM (IST)

मोगा(संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज जगदीप सूद की अदालत ने हैरोइन तस्करी के मामले में शामिल एक व्यक्ति को सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी करार देते हुए उसको 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। माननीय अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में उसको एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया है।

 जानकारी के अनुसार थाना सिटी मोगा पुलिस ने 4 फरवरी 2015 को गश्त दौरान स्थानीय जीरा रोड पर एक काले रंग की स्कूटरी सवार व्यक्ति को रोककर शक के आधार पर तलाशी लेने पर उससे 270 ग्राम हैरोइन बरामद की थी। आरोपी की पहचान बलिहार सिंह निवासी चुघा रोड धर्मकोट के तौर पर हुई थी, जिसके खिलाफ पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।


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