आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार पर हाईकोर्ट का फैसला,जारी रहेगी समाधि

punjabkesari.in Thursday, Jul 06, 2017 - 09:54 AM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): आशुतोष महाराज समाधि मामले में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूरमहल, जालंधर को राहत प्रदान करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिंगल बैंच के आदेशों को दरकिनार कर दिया है। इनमें आशुतोष महाराज की बॉडी के अंतिम संस्कार के आदेश दिए गए थे। डिवीजन बैंच के आदेशों के बाद अब संस्थान आशुतोष महाराज को आगे भी समाधि में रख सकता है। 

दूसरी ओर खुद को आशुतोष महाराज का बेटा बताने वाले दलीप कुमार झा की डी.एन.ए. मांग वाली अर्जी को हाईकोर्ट  ने  खारिज  कर कहा  कि  वह  सिविल  कोर्ट  में जा सकते हैं। वहीं यह भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत संस्थान झा को आशुतोष महाराज की बॉडी से डी.एन.ए. सैंपल लेने से इन्कार नहीं करेगा। दलीप झा ने दावा किया था कि आशुतोष महाराज उनके पिता हैं और वह डी.एन.ए. जांच से यह साबित कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें अपने पिता की डैड बॉडी प्रदान की जाए ताकि हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक वह अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकें। 

हाईकोर्ट ने कहा कि आशुतोष महाराज की बॉडी खराब न हो, इसके लिए डी.एम.सी. लुधियाना की एक मैडीकल टीम का गठन किया जाए जिसमें सी.एम.ओ. जालंधर हिस्सा हों। वह उस जगह का दौरा करेंगे जहां बॉडी रखी गई है। वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बॉडी सही हालत में है या नहीं। समय-समय पर यह निरीक्षण किया जाए। इस दौरान डी.एम.सी. लुधियाना के संस्थान के दौरे को लेकर आने वाले खर्च को संस्थान भरेगा।

यदि संस्थान डॉक्टर्स को रकम नहीं प्रदान करता तो डॉक्टर्स सी.जे.एम. जालंधर के समक्ष अपनी मांग रख सकते हैं। इन आदेशों के मुताबिक रकम की प्राप्ति व फैसले की पालना के लिए संस्थान की संपत्ति से यह रकम प्राप्ति के संबंध में कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि मैडीकल टीम के व्यावसायिक खर्च की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए संस्थान 50 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट बैंक  में करवाए। 


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