पंजाब में प्रवासियों को लेकर जारी हुआ नया फरमान, 15 October Last Date...
punjabkesari.in Wednesday, Sep 24, 2025 - 01:08 PM (IST)

साहनेवाल/कुहाड़ा: मौजूदा समय में पंजाब में प्रवासियों को लेकर बढ़ते मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा हलका साहनेवाल के अंतर्गत आने वाले गांव कटाणी कलां में भारी संख्या में पंचायत बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रवासियों और अन्य स्थानीय मसलों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए।
गांव के सभी ग्रामीणों की मौजूदगी में यह घोषणा की गई कि गांव में रहने वाले प्रवासी और अन्य बाहरी लोग, जो किराए पर रहते हैं, उन्हें 15 अक्टूबर 2025 तक गांव छोड़ना होगा। इसके साथ ही, गांव में मौजूद दुकानों में प्लास्टिक के लिफाफों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत ने लोगों की सहमति से यह भी निर्णय लिया कि पिंड में किसी भी तरह के नशे की बिक्री या सप्लाई करने वालों को 15 अक्टूबर तक सुधारना होगा, नहीं तो उनका नाम सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा।
इसके अलावा पंचायत में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार किया गया। सबसे अहम मुद्दा गांव में रहने वाले प्रवासी और बाहरी किराएदारों का था। इस निर्णय की गांववासियों ने सराहना की, जबकि कुछ लोगों ने इसे लेकर विरोध भी जताया।