धोखाधड़ी करने के मामलों में प्रतिष्ठित परिवारों की जमानत याचिकाएं रद्द

punjabkesari.in Tuesday, Nov 16, 2021 - 10:30 PM (IST)

जालंधर : गैर-कानूनी कालोनियां काटकर लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में एक प्रतिष्ठित परिवार के 3 सदस्यों की जमानत अर्जियों को आज जालंधर के एडीशनल सैशन जज मनजिंदर सिंह की अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन मुलजिमों द्वारा जालंधर में लोगों को गैर-कानूनी कालोनियां काटकर दी जाती थीं, और इसके बदले उनसे बड़ी मात्रा में धनराशि वसूल की जाती थी। इसी मामले में एक और मुलजिम रागा मोटर्ज के मालिक और होटलियर गौरव चोपड़ा ने भी अदालत में अपनी जमानत याचिका दायर की हुई थी, जिसे उन्होंने भी वापस ले लिया है। 

गौरतलब है कि वासल मॉल और पैटल बैंक्विट के मालिक राम प्रकाश वासल, पत्नी राज वासल, बेटा महेश वासल, जोकि होशियारपुर के रहने वाले हैं, के खिलाफ थाना पतारा में एफ.आई.आर. नंबर 18 धारा 420, 427 और 37 के अधीन केस दायर किया गया था, की अदालत ने जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया है। 

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Content Writer

Subhash Kapoor

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