सावधान! अब न सोशल मीडिया पर दिखेगा हथियार, न शादी में मचेगा शोर; नियम तोड़ा तो....

punjabkesari.in Wednesday, Feb 11, 2026 - 07:35 PM (IST)

लुधियाना, (राज): शहर में अमन-कानून की स्थिति को मजबूत करने और गैंगस्टर कल्चर पर नकेल कसने के लिए लुधियाना पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।  पुलिस प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों से लेकर सोशल मीडिया तक हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर रुपिंदर सिंह (IPS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति न तो असलियत में और न ही सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर पाएगा। इतना ही नहीं, हथियारों या हिंसा का गुणगान करने वाले गानों पर भी पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर किसी को धमकाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि शादियों या सार्वजनिक समारोहों में लोग हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जिससे कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनतक सभाओं, धार्मिक स्थलों, शादी-पार्टियों या किसी भी अन्य समारोह में हथियार ले जाना और उनका प्रदर्शन करना अब अपराध की श्रेणी में आएगा।

 हथियारों के साथ-साथ पुलिस ने समाज में जहर घोलने वाले 'हेट स्पीच' देने वालों पर भी शिकंजा कस दिया है। आदेशों के अनुसार, किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने वाला बयान देने वाले व्यक्ति पर सख्त कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर रुपिंदर सिंह ने साफ किया कि अगर कोई भी व्यक्ति इन हिदायतों की उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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Content Editor

Subhash Kapoor

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