रिश्वत लेने का मामला: कोर्ट ने नायब तहसीलदार को सुनाया ये फैसला
punjabkesari.in Friday, Mar 03, 2023 - 05:30 PM (IST)

बठिंडा (वर्मा) : किसान से रिश्वत लेने के पुराने मामले में एडीशनल सैशन जज दिनेश कुमार वाधवा की अदालत में आज सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में 8 साल पुराने मामले में पूर्व नायब तहसीलदार सुभाष मित्तल को 5 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार उक्त तहसीलदार ने वर्ष 2015 में गेहरी बुट्टर निवासी किसान इकबाल सिंह से तबादले के कागज क्लीयर करने के एवज में 50 हजार की रिश्वत मांगी थी।
इसके बाद किसान ने तहसीलदार को 10 हजार रुपए दिए लेकिन जब वह बाकी 40 हजार रुपए देने गया तो विजिलेंस टीम ने तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के 10 दिन बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने अब पूर्व नायब तहसीलदार को 5 साल कैद की सजा सुनाई है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Recommended News

UP News: ग्राम प्रधान के अच्छे काम को योगी सरकार देगी सम्मान, 9 थीम पर पाने होंगे 100 अंक

UP News: नैमिषारण्य में सपा के कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आखिरी दिन आज, अखिलेश करेंगे संबोधित...बताएंगे रणनीति

Kalashtami: आज आपका हर दुख हरेंगे बाबा भैरव, जानें कैसे

Prayagraj News: दिल दहला देने वाली वारदात, युवक ने प्रेमिका की हत्या कर शव को घर के सेप्टिक टैंक में फेंका