मामला विधायक मलकीत सिंह कीतू हत्याकांड का, 6 आरोपियों को उम्र कैद, 1 को 3 वर्ष की कैद

punjabkesari.in Thursday, May 18, 2017 - 03:29 AM (IST)

मोगा(संदीप): जिला सैशन जज एस.के. गर्ग की अदालत ने 29 अक्तूबर, 2012 को जिले के गांव बिलासपुर में बरनाला के पूर्व विधायक मलकीत सिंह कीतू हत्याकांड में शामिल मामले के मुख्य आरोपी सहित 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 7वें आरोपी हरपाल सिंह को 3 वर्ष की कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 अक्तूबर, 2012 को जिले के गांव बिलासपुर में विधायक मलकीत सिंह कीतू जब सुबह 9 बजे के करीब अपने घर के बाथरूम में स्नान कर बाहर आ रहे थे तो कार सवार हथियारों से लैस बदमाशों ने उनकी गोलियां मार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक विधायक के बेटे कुलवंत सिंह के बयानों के आधार पर उसके भतीजे हरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा, कुलवंत सिंह, इकबाल सिंह उर्फ राजू निवासी बिलासपुर, अंग्रेज सिंह उर्फ काला पुत्र चरण सिंह निवासी दीपगढ़ (बरनाला) तथा हरपाल सिंह पुत्र दया निवासी बिलासपुर के खिलाफ थाना निहाल सिंह वाला में धारा-302 आई.पी.सी. सहित आम्र्ज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। 

यह मामला जिला सैशन जज एस.के. गर्ग की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को इस मामले में माननीय अदालत ने शिकायतकत्र्ता पीड़ित पक्ष के वकील रूपेन्द्र सिंह बराड़ द्वारा पेश की दलीलों के आधार पर गुरप्रीत सिंह, कुलवंत सिंह, इकबाल सिंह, अंग्रेज सिंह, जसप्रीत सिंह जस्सा तथा हरप्रीत सिंह को उम्र कैद व हरपाल सिंह को 3 वर्ष की सजा सुनाई।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Related News