भतीजी से दुष्कर्म करने का मामलाः अदालत ने लिया सख्त फैसला

punjabkesari.in Saturday, Feb 12, 2022 - 11:37 AM (IST)

मोगा (सन्दीप शर्मा): एडीशनल सेशन जज विक्रांत कुमार की अदालत ने लगभग 3 साल पहले भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शामिल ताया को 20 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित की तरफ से 4 जून 2019 को थाना धर्मकोट पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि घटना वाले दिन उसके पिता अपने काम पर और भाई स्कूल पढ़ने गया था और मां भी घर में नहीं थी।

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उसने बताया था कि वह जिस घर में रहते हैं, उसके ताया बचित्र सिंह का परिवार भी इस घर में ही रहता है और उसके ताया के बेटे और बेटी शादीशुदा हैं। इस दौरान घर में उसके अलावा अन्य कोई नहीं था कि उसका ताया उनके कमरे में आया और उसे पानी का गिलास लाने को कहा, जैसे वह पानी लेकर वापस आई तो उसके ताया ने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह ही नहीं इस उपरांत उसने उसे धमकाया कि यदि इस घटना सम्बन्धित किसी ओर को बताया तो वह उसके परिवार को जान से मार देगा परन्तु किसी तरह हिम्मत जुटा कर उसने इस घटना सम्बन्धित अपनी मां को बताया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

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पुलिस की तरफ से घटना की शिकार पीड़िता ने 17 वर्षीय नाबालिगा लड़की के बयानों के आधार पर उसके ताया खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस की तरफ से इस मामले में प्रोटक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल आफस धारा भी शामिल की गई थी। इस मामले में माननीय अदालत ने घटना को अंजाम देने वाले पीड़िता के ताया को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष की कैद और जुर्माना किया है। 

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News Editor

Urmila

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