केन्द्रीय GST विभाग ने दी महत्वपूर्ण जानकारी, बिना ई-वे बिल 20 किलोमीटर तक जा सकती है गाड़ी

punjabkesari.in Thursday, Apr 05, 2018 - 12:38 PM (IST)

खन्ना (शाही):  केन्द्रीय जी.एस.टी. विभाग आयुक्तालय लुधियाना में ई-वे बिल पर व्यापारियों की एक बैठक को संबाोधित करते हुए स्पष्टीकरण दिया गया कि भले ही उद्योगों के लिए एक से दूसरे राज्य में माल भेजने के लिए गाड़ी निकलने से पहले ई-वे बिल जारी करना जरूरी है, लेकिन अगर गाड़ी अपने सफर पर निकलने से पहले उद्योग से माल लेकर किसी धर्म कांटे पर तुलवाने के लिए जा रही है तो 20 किलोमीटर तक गाड़ी केवल चालान काट कर बिना ई-वे बिल के जा सकती है।


बैठक में ऑल इंडिया स्टील री-रोलर्ज एसोसिएशन खन्ना के प्रतिनिधि बलबीर चंद वर्मा के यह पूछने कि लोहे से भरी गाडिय़ां पहले उद्योगों से दूर स्थित धर्म कांटों पर माल तुलवाने जाती हैं उसके बाद बिल काटा जाता है, पर केन्द्रीय जी.एस.टी. उपायुक्त डा. परमप्रीत राय व सहायक आयुक्त नीरज कुमार ने बताया कि कानून में पहले से ही बिक्री के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से माल फैक्टरी से बाहर निकलता है तो चालान काटने का प्रावधान है। 


इसी प्रावधान के अंतर्गत अगर गाड़ी कांटा करवाने जाती है तो 20 किलोमीटर तक जाने पर कोई ई-वे बिल राज्य के बाहर बिक्री पर एवं 1 जून से जब राज्य के भीतर बिक्री पर ई-वे बिल लागू होगा, जारी करने की जरूरत नहीं है।


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