Drug Smuggler को कोर्ट ने सुनाया फैसला, बरामद हुआ था ये सामान
punjabkesari.in Friday, Sep 01, 2023 - 12:37 PM (IST)

लुधियाना : नशे की तस्करी कर रहे आरोपी को कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरबंस सिंह लेखी की विशेष अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में शरणजीत सिंह सन्नी निवासी गांव काला बाहियां करतार को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार 30 जनवरी 2018 को जी.आर.पी. ने शरणजीत उर्फ सन्नी के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा-22 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की थी। उस दिन सुबह करीब सवा 9 बजे जी.आर.पी. की टीम संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग के सिलसिले में प्लेटफार्म पर थी। चैकिंग के दौरान प्लेटफार्म पर करीब 25 साल का एक व्यक्ति लाडोवाल की तरफ से पैदल आ रहा था। उसके बैग की जांच के दौरान एविल 10 एम.एल. के 30 इंजैक्शन जिनमें सॉल्ट फेनिरामाइन मैलेट था और रेक्सोजेसिक 2 एम.एल. के 30 इंजेक्शन जिनमें सॉल्ट ब्यूप्रेनोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड था, बरामद हुए थे।
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