अदालत ने इस मामले में नवजोत सिद्धू के हक में सुनाया फैसला

punjabkesari.in Friday, Dec 10, 2021 - 12:14 PM (IST)

अमृतसर(नीरज): पंजाब की राजनीति में उथल-पुथल मचाने वाले क्रिकेटर, विधायक व पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के हक में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इंकम टैक्स असैसमैंट के केस में सिद्धू की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर फैसला सुनाते हुए जहां माननीय अदालत ने इंकम टैक्स कमिश्नरेट अमृतसर को लताड़ा है वहीं असैसमैंट केस में सिद्धू की तरफ से इंकम टैक्स दफ्तर अमृतसर में दाखिल की गई अपील को भी इंकम टैक्स दफ्तर की तरफ से ही सुनने के आदेश जारी किए हैं। 

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नवजोत सिद्धू ने वर्ष 2017-18 के दौरान 9 करोड़ रुपए का इंकम टैक्स भरा था लेकिन इंकम टैक्स विभाग का कहना था कि सिद्धू का 9 करोड़ नहीं बल्कि 12 करोड़ रुपए इंकम टैक्स बनता है। इस संबंध में एडवोकेट पी.सी. शर्मा व सी.ए. राजन कुमार की तरफ से इंकम टैक्स कमिश्नरेट अमृतसर के दफ्तर में अपील डाली गई थी लेकिन कमिश्नर इंकम टैक्स ने अपील को सुने बिना ही खारिज कर दिया था, जिसके बाद सिद्धू की तरफ से हाईकोर्ट में अपील डाली गई।

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Content Writer

Sunita sarangal

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