पूर्व CM चन्नी के भतीजे भूपिंदर हनी की जमानत पर अदालत ने सुनाया यह फैसला

punjabkesari.in Wednesday, Apr 20, 2022 - 06:02 PM (IST)

जालंधर (राहुल काला) : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हनी को आज भी जमानत नहीं मिल पाई। पूर्व सी.एम. चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की ज्यूडिशियल कस्टडी में अदालत ने और बढ़ावा कर दिया है। इसके अलावा जालंधर स्पेशल कोर्ट ने हनी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है। दरअसल, भूपिंदर सिंह हनी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। हनी  पर अब मुकद्दमा शुरू हो गया है तथा ई.डी. अब उसे 9 मई को पेश करेगी। इससे पहले कोर्ट हनी की जमानत अर्जी पर 27 अप्रैल को सुनवाई कर सकती है। 

बता दें ई.डी. ने 3 अप्रैल को हनी के खिलाफ जालंधर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद हनी को ई.डी. ने 6 अप्रैल को अदालत में पेश किया, इस दौरान अदालत ने हनी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज ज्यूडिशियल कस्टडी का समय पूरा होने पर हनी को दोबारा कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।

ई.डी. ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 18 जनवरी को हनी और अन्य के खिलाफ 10 जगहों पर छापेमारी की थी। ई.डी. ने हनी के परिसर से करीब 7.9 करोड़ रुपए नकद और उसके एक सहयोगी संदीप कुमार के पास से 2 करोड़ रुपए नकद जब्त किए थे। मामले में दर्ज एफ.आई.आर. प्राथमिकी के अनुसार ई.डी. ने कहा कि पंजाब के मलिकपुर के अलावा बुर्जटाहल दास, बरसाल, लेलेवाल, मंडला और खोसा में भी अवैध खनन हो रहा था।

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News Editor

Kamini

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