जिला कंज्यूमर कमीशन का इंश्योरैंस कंपनी को झटका, दिए ये निर्देश

punjabkesari.in Friday, Jun 10, 2022 - 05:54 PM (IST)

गुरदासपुर (विनोद): जिला खपतकार सुरक्षा कमीशन गुरदासपुर ने एक व्यक्ति को राहत देते हुए यूनाईटड इंश्योरैंस कंपनी गुरदासपुर दफ्तर को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्त्ता को 5,49,500 रुपए पटीशन दायर करने की तारीख़ से 7 प्रतिशत ब्याज समेत 45 दिन में अदा करे।

शिकायतकर्त्ता विशाल कुमार पुत्र यसपाल निवासी गुरदासपुर ने जिला खपतकार सुरक्षा कमीशन गुरदासपुर के पास 4-10 -19 को पटीशन दायर की थी कि उसने अपने टैम्पो ट्रैवलर वाहन का यूनाइटिड इंडिया इंशोरैंस कंपनी गुरदासपुर दफ़्तर से इंश्योरैंस करवाया था, परन्तु 25-9-2019 को उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके साथ वह पूरी तरह के साथ क्षतिग्रस्त हो गया।

इस संबंधी पुलिस के पास रिपोर्ट भी दर्ज़ की गई। कंपनी के सर्वेक्षक सुखविन्दर सिंह ने वाहन का नुक्सान 5 लाख 49 हज़ार 500 रुपए लगाया, परन्तु इंशोरैंस कंपनी ने यह कह कर दावा देने से इन्कार कर दिया कि इंश्योरैंस पालिसी में वाहन यात्री और एक चालक की मंजूरी थी, जबकि एक्सीडेंट के समय वाहन में 15 लोग सवार थे। इस संबंधी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कमीशन के प्रधान नवीन पुरी और मैंबर रघुबीर सिंह ने आदेश सुनाया कि इंश्योरैंस कंपनी गलत दलीलें देकर पटीशनकर्त्ता के वाहन नुक्सान का दावा अदा करने से इन्कार कर रही है। कमीशन ने फैसला सुनाते हुए इंश्योरैंस को 45 दिन में पटीशनकर्त्ता को उक्त राशि अदा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 20 हजार रुपए पटीशनकर्त्ता को मुआवज़े के रूप में अदा करने को भी कहा है। 

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Content Writer

Subhash Kapoor

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