Punjab: जिला मजिस्ट्रेट का सख्त आदेश, रेस्टोरेंट में हुक्का परोसने सहित कई पाबंदिया जारी

punjabkesari.in Friday, Jan 02, 2026 - 05:36 PM (IST)

फाजिल्का (नागपाल) : जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 (पुराने सी.आर.पी.सी., 1973 की धारा 144) की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले में कई तरह के रोक के आदेश जारी किए हैं। ये पाबंदियां 28 फरवरी तक लागू रहेंगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

आदेशों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में सरकारी इमारतों और पानी की टैंकियों पर कर्मचारियों/चौकीदारों को 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात करें ताकि किसी भी संगठन द्वारा किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को रोका जा सके। पाबंदियों के अनुसार, फाजिल्का जिले में शाम को सूरज डूबने के बाद और सुबह सूरज उगने से पहले जानवरों को लाने-ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, किसी भी रेस्टोरेंट या हुक्का बार में ग्राहकों को हुक्का सर्व नहीं किया जाएगा। ये आदेश जिले के सभी गांवों और नगर परिषदों की सीमा में लागू होंगे। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिबंधों के अनुसार, फाजिल्का जिले की सीमा के भीतर आम लोगों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी और गाड़ियों की खरीद, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एक अन्य आदेश के जरिए, जिला मजिस्ट्रेट ने फाजिल्का जिले की सीमा के भीतर कोबरा/कांटेदार तार की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। एक अन्य आदेश में, जिला मजिस्ट्रेट ने फाजिल्का जिले की सीमा के भीतर पतंगों आदि के लिए चाइना डोर की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में 50 माइक्रोन से कम मोटे, 8 x 13 से छोटे आकार के और बताए गए रंग के नहीं होने वाले अलग-अलग प्लास्टिक लिफाफों के बनाने/इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, इन लिफाफों/नालियों या सार्वजनिक जगहों पर फेंकने पर भी रोक है। जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास लंबी फसलें लगाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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News Editor

Kamini

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