ई.टी.टी. अध्यापक व पंच पर सख्त कार्रवाई, जानें क्या है मामला
punjabkesari.in Friday, Nov 10, 2023 - 11:30 AM (IST)

चंडीगढ़ : जसवीर सिंह पुत्र निशान सिंह निवासी घनौर, तहसील व जिला पटियाला (ई.टी.टी. टीचर तैनाती बलटाना जीरकपुर एस.ए.एस. नगर) फर्जी पिछड़ी श्रेणी सर्टीफिकेट और पंच मिट्ठू राम पुत्र जानी राम गांव सुरल कलां, जिला पटियाला का फर्जी अनुसूचित जाति सर्टीफिकेट सरकारी स्तर पर गठित राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा खारिज कर दिया गया है।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा कि बलवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह, गांव आलमपुर, पटियाला ने डायरैक्टर सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि जसवीर सिंह हरियाणा से आकर शादी के बाद यहां का निवासी बन गया और उसने पंजाब राज्य का पिछड़ी श्रेणी सर्टीफिकेट बनवा लिया। इस सर्टीफिकेट के आधार पर उसने शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी प्राप्त की है। शिकायतकर्ता ने जसवीर सिंह का पिछड़ी श्रेणी सर्टीफिकेट रद्द करने और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है।
इसी तरह पाला सिंह, जसविंद्र सिंह और हरनीत सिंह सभी निवासी गांव सुरल कलां तहसील राजपुरा जिला पटियाला ने विभाग को शिकायत की कि मिट्ठू राम पुत्र जानी राम पंच ग्राम पंचायत सुरल कलां तहसील राजपुरा, पटियाला राजपूत जाति से संबंधित है, लेकिन उसने अनुसूचित जाति का सर्टीफिकेट बनवाया हुआ है। इस सर्टीफिकेट के आधार पर वह सुरल कलां का पंच चुना गया था। शिकायतकर्ताओं ने मिट्ठू राम का सर्टीफिकेट रद्द करने और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है।
मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच करने पर पता चला कि जसवीर सिंह पिछड़ी श्रेणी से है, लेकिन वह बाहर से आकर यहां का निवासी बन गया। सरकार के निर्देशानुसार वह पंजाब में पिछड़ी श्रेणी का लाभ नहीं ले सकता इसलिए जसवीर सिंह को पंजाब के स्थायी निवासी के रूप में जारी पिछड़ी श्रेणी सर्टीफिकेट रद्द करने का निर्णय लिया गया है।
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