Festival Season पर मिठाई खरीदने से पहले सावधान, लोगों से की जा रही अपील

punjabkesari.in Wednesday, Oct 08, 2025 - 12:59 PM (IST)

अमृतसर (अवधेश): त्योहारों के मद्देनजर सेहत विभाग ने नकली खाद्य पदार्थ तैयार करने वाली फैक्टरी का पर्दाफाश किया है। विभाग की टीम ने फैक्टरी से 165 किलो नकली खोया, 725 किलो सूखा दूध व 165 किलो घी जब्त किया है। बता दें कि सेहत मंत्री पंजाब बलबीर सिद्धू द्वारा सभी जिलों के सिविल सर्जन, सहायक फूड कमिश्नर, जिला सेहत अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि त्योहारों को देखते हुए बाजारों में दूध की मांग बढ़ जाती है और लोग सूखे दूध का प्रयोग कर दूध तैयार कर उससे खोया, पनीर, दूध आदि खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसको देखते हुए अधिक से अधिक छापामारी कर सैंपल भरे जाएं।

फूड एंड ड्रग कमिश्नर पंजाब दिलराज सिंह, जिलाधीश साक्षी साहनी, सिविल सर्जन स्वर्णजीत सिंह धवन के दिशा-निर्देशों पर जिला फूड सेफ्टी विंग में तैनात सहायक फूड कमिश्नर राजिंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में बनी टीम में शामिल फूड सेफ्टी एक्ट अधिकारी सतनाम सिंह, अमनदीप सिंह ने आज थाना लोपोके की पुलिस के नेतृत्व में गांव टपियाला में शिंदर सिंह पुत्र वस्सन सिंह के फैक्टरी पर छापामारी की, जहां पर सूखे दूध में वनसपति मिक्स कर खोया तैयार किया जा रहा था। मौके पर चालू भट्ठी के अलावा 165 किलो नकली तैयार खोया बरामद किया गया।

रजिंद्रपाल सिंह ने बताया कि तैयार खोए के सैंपल लेकर उक्त खोए को शिंदर सिंह व पुलिस की मौजूदगी में नष्ट कर दिया गया है और मौके से 725 किलो सूखा दूध व 165 किलो वनस्पति घी बरामद किया गया, जिसे सेहत विभाग द्वारा मौके पर सील कर दिया गया व खोया बनाने वाले शिंदर सिंह को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में नकली खोया तैयार किया गया तो फूड सेफ्टी एक्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विभाग की टीम द्वारा अन्य स्थानों पर छापामारी कर 3 मिठाइयों के सैंपल भरे, जिनमें रोस्टड बरफी, चांदी वर्क की बरफी व खोया बरफी के सैंपल सील किए।

मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर नहीं होगी बर्दाश्त

सहायक फूड कमिश्नर रजिंद्रपाल सिंह ने पंजाब केसरी को बताया कि मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर कोई व्यक्ति दुकानदार से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदता हो है तो उसकी अंकित तिथि जरूर चैककर लें, कहीं दुकानदार आपको अवधि समापत हो चुका सामान तो नहीं बेच रहा। अगर आपके आस-पास काई व्यक्ति मिलावटखोरी करता है तो उसकी सूचना विभाग को दें, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और खाद्य पदार्थ बेचने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जांच हेतु चंडीगढ़ भिजवाएं सैंपल

रजिंद्रपाल सिंह ने बताया कि उक्त लिए गए सैंपलों को जांच हेतु चंडीगढ़ लेब में भिजवा दिया गया, जिसके खाद्य पदार्थों में कमी पाई जाएंगी उसके खिलाफ फूड सैफ्टी एक्ट के अधीन कार्रवाई की जाएगी और माननयी अदालत में केस लगाया जाएगा। जिस पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले को जुर्मान के साथ साथ सजा भी जा सकती है।

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News Editor

Kalash

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