गुरसिख लड़की की पगड़ी का मामला : कॉलेज प्रशासन ने उठाया यह कदम
punjabkesari.in Thursday, Mar 03, 2022 - 02:56 PM (IST)

लुधियाना (अनिल): बेंगलुरु के माउंट कार्मेल पीयू कॉलेज में एक गुरसिख लड़की को पगड़ी बांध कर कॉलेज आने से रोक दिया गया था, जिस कारण सिख कौम की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील गौरव अरोड़ा ने कॉलेज प्रसासन को कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कॉलेज प्रशासन 15 दिनों के अंदर सिख कौम और लड़की के परिवार से माफी मांगे और लड़की को पगड़ी बांध कर आने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस दौरान कॉलेज प्रशासन ने छात्रा को पगड़ी बांध कर आने के लिए हां कर दी है।
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इस दौरान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने भी कॉलेज का धन्यवाद किया है। लड़की के पिता गुरचरन सिंह ने एडवोकेट गौरव अरोड़ा को मेल कर मामले की जानकारी दी और एडवोकेट अरोड़ा का धन्यवाद किया। एडवोकेट गौरव अरोड़ा ने कहा कि हमारे संविधान की धारा 25 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिख को कृपाण पहनने और पगड़ी बांधने की इजाजत है और इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती।
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