किसान शुभकरन सिंह की मौत के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जारी हुए ये आदेश

punjabkesari.in Friday, Mar 08, 2024 - 10:11 AM (IST)

पटियाला: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान शुभकरन की मौत के मामले और किसान आंदोलन दौरान हरियाणा पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल किए गए बल के बारे में न्यायिक जांच कमेटी बनाई है। गत दिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में किसान आंदोलन संबंधित पटीशनों पर अदालत में सुनवाई हुई। यह कमेटी 1 महीने में सभी पक्षों पर विचार करके और सभी पक्षों की सुनवाई करके अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सबमिट करेगी। इस सुनवाई में पंजाब और हरियाणा ने अपना-अपना पक्ष रखा।

हाईकोर्ट ने हरियाणा की तरफ से दिखाई गई प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों पर भी टिप्पणी की। 21 फरवरी को खनौरी बार्डर पर 22 वर्षीय किसान शुभकरन सिंह की कथित तौर पर गोली लगने से मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 मैंबरी कमेटी इस मामले की जांच करेगी। इसके साथ ही कमेटी इस बारे भी जांच करेगी कि हरियाणा पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल किए गए बल की जरूरत थी या नहीं। इसमें हरियाणा और पंजाब का ए.डी.जी.पी. रैंक का एक-एक पुलिस अफसर भी शामिल होगा। किसान भी कमेटी में अपना पक्ष रख सकते हैं।

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विरोधी पक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से पेश हुए वकील ए.पी.एस. देओल ने कहा कि यह रिट 27 फरवरी को डाली गई थी। उन्होंने कहा कि 29 फरवरी को इस मामले की सुनवाई थी और इससे पहले 28 फरवरी की रात को 10:45 पर शुभकरन सिंह के मामले में एफ.आई.आर. दर्ज की गई। शुभकरन सिंह के कथित कत्ल के मामले में पंजाब पुलिस ने धारा 302 के अंतर्गत जीरो एफ.आई.आर. दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने आदेश में भी इस बात का जिक्र किया है कि एडवांस नोटिस मिलने पर ही पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज की है। 7 दिन की देरी को पुलिस स्पष्ट नहीं कर सकी।

इस मौके पर बातचीत करते वकीलों ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पंजाब हरियाणा में से किसके अधिकार क्षेत्र में शुभकरन की मौत हुई और हरियाणा पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए बल की जरूरत थी या नहीं इसके लिए एक न्यायिक जांच कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने यह दावा किया कि उन्होंने रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया, परन्तु उन्होंने इसका विरोध करते कहा कि शुभकरन के शरीर में से निकली गोलियां लोहे की हैं। इस दौरान हाईकोर्ट ने किसानों और किसानों के वकील को फटकारा। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन की सारी वीडियो देखी गई हैं, जिसमें स्थिति को देख कर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जंग चल रही हो। वीडियो में किसानों द्वारा हथियारों का इस्तेमाल करते साफ देखा जा सकता है। 

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Content Writer

Sunita sarangal

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