अमृतपाल के सहयोगी कलसी व 6 अन्य की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
punjabkesari.in Wednesday, Apr 12, 2023 - 10:20 AM (IST)

चंडीगढ़ : ‘वारिस पंजाब दे’ के प्रमुख अमृतपाल सिंह के सहयोगी सर्बजीत सिंह उर्फ दलजीत कलसी की पत्नी की अपने पति को अवैध हिरासत में रखने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ 6 अन्य याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज एक साथ सुनवाई हुई। पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि सर्बजीत सिंह कलसी को अवैध हिरासत में नहीं रखा गया बल्कि वह सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजे गए हैं।
अमृतसर के एस.एस.पी. ने जवाब दायर कर कोर्ट को बताया कि जेल अथॉरिटी की तरफ से कलसी को उसकी हिरासत के आदेश हिंदी और पंजाबी भाषा में दे दिए गए थे और इसके खिलाफ कलसी की अपील अब एडवाइजरी बोर्ड के पास पैंडिंग है। कोर्ट को बताया गया कि कलसी के खिलाफ जिला मैजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एन.एस.ए.) के तहत गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। इसलिए यह याचिका खारिज की जाए, क्योंकि कलसी को मैजिस्ट्रेट के आदेश पर गिरफ्तार कर असम की जेल में भेजा गया है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई पर उक्त सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया जाएगा। दलजीत कलसी के अलावा भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजेके, कुलवंत सिंह राय के वीरेंद्र फौजी, बसंत सिंह और गुरमीत सिंह की याचिकाओं पर भी अब 24 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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