हाईकोर्ट ने सरपंच और पंचों को दी राहत, जानें सस्पैंशन ऑर्डरों लेकर क्या सुनाया फैसला
punjabkesari.in Monday, Sep 04, 2023 - 11:19 AM (IST)

पटियाला : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गांव शेरमाजरा की ग्राम पंचायत को बड़ी राहत देते हुए ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा की तरफ से सरपंच बलजीत कौर, पंच जगतार सिंह, निर्मल सिंह, कुलदीप कौर को सस्पैंड करने के जो आर्डर जारी किए थे, उन आर्डरों पर स्टे लगा दी है और अब पंचायत बहाल हो गई है।
विभाग के डायरेक्टर ने पंचायती राज एक्ट 1994 के अंतर्गत डी.डी.पी.ओ. और बी.डी.पी.ओ. की रिपोर्टों के आधार पर सस्पैंड कर दिया था और उनको एक्ट की धारा 20 (5) के अंतर्गत किसी भी मीटिंग में भाग लेने के अयोग्य करार दे दिया था। डायरेक्टर के इन आदेशों के खिलाफ सरपंच बलजीत कौर और समूचे सदस्यों ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी थी। उनकी रिट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजेश भारद्वाज ने डायरेक्टर की तरफ से ग्राम पंचायत को सस्पैंड करने के 20 जून 2023 को जो आदेश जारी किए थे, उन पर स्टे लगा दी गई है और इस केस की अगली वाली सुनवाई 31 अक्तूबर 2023 को होगी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को पूछा था कि इस गांव की सरपंच और पंचों को क्यों सस्पैंड किया गया है? इस बारे सरकार अपनी रिपोर्ट दे तो सरकार के वकील ने स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए समय मांग लिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने डायरेक्टर के आदेशों पर स्टे लगा दी है। अब पंचायत बहाल हो गई है। कुछ दिन पहले ही पंचायतों भंग करने के मामले पर नोटिफिकेशन जारी करने के पंजाब सरकार ने विभाग के डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा और सचिव डी.के. तिवाड़ी को सस्पेंड कर दिया था। शेरमाजरा गांव की पंचायत को भी डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खेहरा ने सस्पैंड किया था।
अब डायरेक्टर खेहरा खुद सस्पैंड हो गए हैं और सभी पंचायतें अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद गांव की सरपंच बलजीत कौर और सभी पंचों ने कहा कि अफसरों ने राजनीतिक दबाव में आकर गलत रिपोर्टों दीं थी, जिसके आधार पर उनको सस्पैंड किया गया था। इस मामले में इंसाफ लेने के लिए पंचायत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खड़काया था और हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत को इंसाफ दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत को सस्पैंड करने के लिए अधिकारियों से जो रिपोर्टों तैयार करवाई गई थीं, वह निराधार थी, जिस कारण सरकार हाईकोर्ट में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी।
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