जस्टिस रंजीत सिंह आयोग के खिलाफ टिप्पणी करने पर बादल व मजीठिया को हाईकोर्ट का नोटिस

punjabkesari.in Wednesday, Feb 20, 2019 - 05:06 PM (IST)

चंडीगढ़। बेअदबी मामले की जांच कर चुके रि. जस्टिस रंजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल और वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया को नोटिस भेजा है। दोनों को हाईकोर्ट में 25 मार्च को पेश होना होगा।  

रि. जस्टिस रणजीत सिंह ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल पर जस्टिस रंजीत सिंह आयोग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की हाईकोर्ट में शिकायत दी है। जस्टिस रंजीत सिंह ने कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट की धारा-10 के तहत यह शिकायत दर्ज करवाई है। इस एक्ट के तहत जांच आयोग के खिलाफ ऐसी कोई भी टिप्पणी करना जिससे आयोग की प्रतिष्ठा आहत हो तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। शिकायत सही पाए जाने पर छह महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। गौरतलब है कि सुखबीर बादल ने आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और कुछ अन्य मौकों पर टिप्पणी की थी। 


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Suraj Thakur

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