Punjab : हाईकोर्ट ने DIG इंद्रबीर सिंह के मामले में पुलिस विभाग से मांगा जवाब

punjabkesari.in Wednesday, May 22, 2024 - 10:55 PM (IST)

तरनतारन (रमन): नशा तस्करों से लाखों रुपए की रिश्वत लेने वाले डी.एस.पी. को जहां अदालत ने सरकारी गवाह मान लिया, वहीं डी.आई.जी. इंद्रबीर सिंह को जिला अदालत में पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है। इस संबंध में डी.आई.जी. ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां माननीय अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब पुलिस विभाग को डी.आई.जी. इंद्रबीर सिंह के संबंध में अपना पक्ष रखने का आदेश जारी किया है।

जून 2022 के दौरान जिले के भिखीविंड थाने की पुलिस ने सुरजीत सिंह निवासी माडी मेघा को अफीम के साथ गिरफ्तार किया था, जिसने अपनी पूछताछ में पिशोरा सिंह नामक व्यक्ति का नाम लिया था। इस मामले में तत्कालीन फरीदकोट में तैनात डी.एस.पी. लखबीर सिंह संधू, जो पहले सब-डिवीजन भिखीविंड में तैनात थे, ने पिशोरा सिंह को मामले से बाहर निकालने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। उस वक्त डी.एस.पी. लखबीर सिंह संधू को 10 लाख रुपए की बरामद रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अदालत में सरकारी गवाह के रूप में पेश हुए डी.एस.पी. लखबीर सिंह संधू ने माना कि उन्होंने रिश्वत की वसूली गई रकम डी.आई.जी. इंद्रबीर सिंह को दी थी। इसके अलावा जमीन के मामले में भी डी.आई.जी. इंदरबीर सिंह द्वारा सब-इंस्पैक्टर बलजिंदर सिंह बाजवा से 10 लाख रुपए रिश्वत लेने की एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। ये दोनों मामले माननीय अदालत तरनतारन में विचाराधीन हैं। माननीय अदालत ने मामले की गंभीरता से सुनवाई करते हुए डी.आई.जी. इंद्रबीर सिंह को समन जारी कर 24 मई को पेश होने का आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश के बाद डी.आई.जी. ने माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे लेकर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 15 मई को डी.आई.जी. को अंतरिम जमानत जारी कर दी और अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की। मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए माननीय जज अनुप चितकारा ने सब-इंस्पैक्टर बलजिंदर सिंह बाजवा की ओर से पेश वकील की दलीलों पर सहमति जताई, जिसके बाद पंजाब पुलिस विभाग ने डी.आई.जी. को जमानत देने की बजाय जवाब दाखिल कर दिया। इस संबंध में डी.आई.जी. ने आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी इस आदेश के बाद डी.आई.जी. की मुश्किलें बढ़ गई हैं।


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Content Editor

Subhash Kapoor

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