High Court ने पंजाब के इस गांव में रोकी पंचायत चुनाव प्रक्रिया, जानें क्या है मामला

punjabkesari.in Wednesday, Oct 09, 2024 - 12:08 PM (IST)

चंडीगढ़ : पंजाब में होने वाले पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) के बीच बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) द्वारा मोगा तहसील धर्मकोट में पड़ते गांव किशनपुरा कलां में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी।   

आपको बता दें कि इस गांव से सरपंच का चुनाव लड़ने के चाहवान राकेश कुमार शर्मा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court)) में राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने किशनपुरा कलां से सरपंच के लिए कागज दाखिल किए थे। इसकी रसीद न मिलने पर उसने जब संबंधित अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने रसीद देने से इनकार करते हुए कहा कि उसके कागज खो गए हैं। 

याचिकाकर्ता ने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट से ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर हाईकोर्ट द्वारा पंजाब द्वारा पंजाब के DAG को नोटिस सौंप दिया गया है और 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तब तक इस गांव में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।      

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Kalash

Related News