बड़ा कदम उठाने की तैयारी में यू.टी. प्रशासन, लागू होगी शराब की नीति

punjabkesari.in Saturday, Feb 04, 2023 - 04:08 PM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंदर शर्मा): यू. टी. प्रशासन के आबकारी व कराधान विभाग ने शराब की तस्करी रोकने के लिए एक अप्रैल से लागू होने वाली आबकारी नीति 2023-24 में नई तकनीक लागू करने की तैयारी कर ली है। इस तकनीक से बोतल पर यूनिक कोड, होलोग्राम और क्यू.आर.  कोड लागू किया जाएगा, जिससे ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में मदद मिलेगी। इस संबंध में एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि इस कार्य के लिए एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे गए थे। कई कंपनियों ने आवेदन किया है और एक की तकनीक को अंतिम रूप देकर नई आबकारी नीति के साथ शुरू किया जाएगा। शराब बनाने से लेकर उसके परिवहन, वितरण और खपतकार पर नजर रखी जाएगी ताकि विभाग को टैक्स चोरी कर राजस्व का नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि सभी कंपनियों की ओर से विभिन्न प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिनकी वे जांच कर रहे हैं। इन सभी प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद वह इस तकनीक को अंतिम रूप देंगे और संबंधित कंपनी के साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू करेंगे।

चंडीगढ़ से ज्यादा शराब की तस्करी

बता दें कि चंडीगढ़ में बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी होती है। इसका मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों से शराब का सस्ता होना है। शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में अनुबंध भी हर साल नीलामी में उच्च बोली लगाते हैं। पंजाब में नई नीति के बाद शराब के रेट में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर से शराब की तस्करी का अंदेशा बना हुआ है। इस संबंध में चंडीगढ़ ने शराब की तस्करी को रोकने के लिए मोहाली और पंचकूला के साथ मिलकर काम करने की भी योजना बना रहा है लेकिन इसके बावजूद कोई कमी नहीं आई। यही वजह है कि विभाग अब शराब पर नजर रखकर नकेल कसने की योजना बना रहा है, ताकि शहर में होने वाली तस्करी को रोका जा सके। इसके अलावा विभाग को चंडीगढ़ में केवल मंजूरशुदा शराब की बिक्री की निगरानी के लिए विभाग को नई तकनीक का भी लाभ मिलेगा। कई बार शहर में ऐसे ब्रांड भी बिक जाते हैं, जिन्हें मंजूरी नहीं होती। इस तरह के मामले सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने कई होटलों, रेस्टोरेंट और वेंडरों पर कार्रवाई भी की है।

अन्य राज्यों की नीतियों का भी किया जा रहा है अध्ययन 

आबकारी विभाग अन्य राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन कर रहा है ताकि मिलावटी शराब जैसे मामलों को खत्म करने के लिए नई व्यवस्था अपनाई जा सके। पिछले दिनों विभाग ने बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के शहर में चल रहे पांच बॉटलिंग प्लांट को सील कर दिया था। साथ ही प्रत्येक प्लांट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा एक अन्य मामले में आबकारी एवं कराधान विभाग और चंडीगढ़ पुलिस ने 23 जनवरी को एक वाहन की चेकिंग की, जिसमें 250 बोतल शराब रखी हुई थी। इसे दवाइयों के बॉक्सों के नीचे छिपा कर रखा गया था। सामान से जुड़े दस्तावेज (बिल) भी सिर्फ दवाइयों के थे।

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News Editor

Urmila

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