Jalandhar: PG में सीधी कुंडी से बिजली चोरी, Powercom ने पकड़े 3 केस, लगाया लाखों का जुर्माना
punjabkesari.in Friday, Sep 25, 2026 - 09:53 AM (IST)
जालंधर (पुनीत): पावरकॉम इन्फोर्समैंट विंग की टीमों ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांव महेड़ू में 3 सीधे बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं। जांच के दौरान टीमों ने बिजली चोरी के लिए इस्तेमाल की जा रही केबलें जब्त कीं। तीनों मामलों में बिजली चोरी का कुल जुर्माना करीब 65 लाख रुपए लगाया गया, जबकि कम्पाऊंडिंग फीस मिलाकर कुल 70 लाख से अधिक का जुर्माना हुआ। विभाग के अनुसार आरोपियों के खिलाफ थाना एंटी पावर थैफ्ट में एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं, तार के जरिए बिजली दूसरे व्यक्तियों को देने के केस भी पकड़े गए है जिन्हें अलग से जुर्माना किया गया है।
इन्फोर्समैंट विंग की नवांशहर, फगवाड़ा और जालंधर-1 की टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव महेड़ू स्थित यूनिवर्सिटी व्यू एस्टेट में योजनाबद्ध ढंग से छापेमारी की। इस दौरान 3 पी.जी. हाऊस को सीधे बिजली चोरी करते पकड़ा। पहले पी.जी. हाऊस का नियमित बिजली कनैक्शन 6.53 लाख रुपए की बकाया राशि के कारण पहले ही काटा जा चुका था। इसके बावजूद परिसर में 19 मीटर लंबी केबल के जरिए मुख्य सड़क पर लगे ट्रांसफार्मर की एल.टी. सप्लाई को फ्यूज यूनिट से जोड़कर 86.50 किलोवाट बिजली की सीधी चोरी की जा रही थी।
टीम ने मौके पर बिजली चोरी की वीडियोग्राफी की और कनैक्शन काटकर चोरी में इस्तेमाल की जा रही केबल जब्त कर ली। इस मामले में 44 लाख रुपए बिजली चोरी जुर्माना तथा 2.88 लाख रुपए कम्पाऊंडिंग फीस लगाई गई। इसी तरह यूनिवर्सिटी व्यू एस्टेट में एक अन्य पी.जी. हाऊस तथा सिमर इंक्लेव में एक पी.जी. हाऊस को ट्रांसफार्मर की एल.टी. सप्लाई से केबल के जरिए सीधे बिजली लेते हुए पकड़ा। दोनों मामलों में क्रमश: 23.61 किलोवाट और 19.20 किलोवाट बिजली चोरी पाई गई। इन पर क्रमश: 13 लाख और 8 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया तथा कम्पाऊंडिंग फीस भी चार्ज की गई।
विभाग के अनुसार इन मामलों में अब तक 57 लाख रुपए बिजली चोरी जुर्माना तथा 2.78 लाख रुपए कम्पाऊंडिंग फीस वसूल की जा चुकी है। इसके अलावा चोरी के अलावा इंफोर्समैंट-1 जालंधर स्क्वायड ने यूनिवर्सिटी व्यू एस्टेट में कृष्णा पी.जी. हाऊस को सप्लाई देते हुए एक उपभोक्ता को पकड़ा। वहीं सिमर एन्क्लेव में प्रथम अपार्टमैंट पी.जी. हाऊस को बिजली सप्लाई देते हुए एक अन्य उपभोक्ता को पकड़ा। दोनों के नियमित कनैक्शन बकाया राशि के कारण काटे गए थे। अन-अधिकृत बिजली उपयोग के मामले में दोनों पर क्रमश: 68 हजार और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया।
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