Kapurthala : ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर जिला प्रशासन के आदेश, जानें क्या है निर्देश
punjabkesari.in Tuesday, Nov 07, 2023 - 10:59 PM (IST)

कपूरथला (महाजन, मल्होत्रा): जिला प्रशासन ने ने अंचार संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सेंट्रल जेल के आसपास 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन/रिमोट संचालित वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान (ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन/रिमोट नियंत्रित माइक्रोलाइट एयर क्राफ्ट) और ऐसे अन्य उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश के मुताबिक, यह देखा गया है कि ड्रोन का इस्तेमाल आम लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है। ड्रोन का इस्तेमाल जेलों के पास मोबाइल, हथियार और नशीली दवाओं की तस्करी, कैदियों के भागने के प्रयासों और आतंकवादी हमलों के लिए किया जा सकता है। जेलों के पास ड्रोन के अनधिकृत उपयोग से कानून-व्यवस्था में व्यवधान हो सकता है और किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है।
यह आदेश सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग, भारतीय सेना/सीएपीएएफ/आरपीएफ द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन/रिमोट नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान और ऐसे अन्य उपकरणों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश दिनांक 4 जनवरी तक लागू रहेंगे।