स्कूल में पेड़ गिरने से बच्ची की मौ''त के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
punjabkesari.in Tuesday, Sep 30, 2025 - 04:03 PM (IST)

चंडीगढ़ (सुशील गंभीर): पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज चंडीगढ़ के एक निजी स्कूल में पेड़ गिरने से बच्ची की मौत के मामले की सुनवाई की। अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन को मृतक बच्ची के पिता को एक करोड़ और घायल बच्ची को 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने इस घटना को इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही माना और प्रशासन को उसके असंवेदनशील रवैये के लिए फटकार लगाई।
अदालत ने कहा कि उक्त दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि पेड़ की वैज्ञानिक जांच नहीं की गई थी। अदालत ने प्रशासन को घायल बच्ची के पूरे इलाज और ट्रांसप्लांट सर्जरी का खर्च वहन करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि एक परिवार ने अपनी बेटी हमेशा के लिए खो दी है और दूसरी बच्ची का भविष्य प्रभावित हुआ है। इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन न्याय व्यवस्था को संवेदनशील बने रहना होगा।
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