हाईकोर्ट में 55 हजार से अधिक आपराधिक केस Pending! जल्द सुनवाई की नहीं उम्मीद, जानें कारण
punjabkesari.in Wednesday, Jul 12, 2023 - 03:11 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सिंगल न्यायाधीशों के सामने सजा के खिलाफ 55 हजार से अधिक आपराधिक अपीलों के पेंडिंग होने के कारण कैदियों को न्याय देने में देरी हो सकती है। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हाईकोर्ट 21 जजों की कमी और 4,43,392 लंबित मामलों के कारण संकट में है।
इसमें जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित 1,67,259 आपराधिक मामले शामिल हैं। 3 साल से अधिक समय से जेल में बंद एक कैदी की याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कहा कि इतने सारे मामले लंबित होने के बाद यह संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में उसकी अपील पर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने स्थिति में सुधार के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के नियमों के तहत ड्रग्स मामले में कैदी को 6 महीने की अस्थाई ज़मानत दी है।
ट्रायल कोर्ट द्वारा 10 साल की सख़्त सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी ने पिछले साल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसकी याचिका पर कार्रवाई करते हुए 1 फरवरी 2022 को सिंगल बैंच ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की वसूली पर रोक लगाते हुए अपील की अनुमति दी। इसके बाद कैदी ने सजा को निलंबित करने के लिए फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस सिंधु की बैंच के सामने पेश हुए वकील ने कहा कि अपीलकर्ता पहले ही 3 साल से ज्यादा समय की सजा काट चुका है।
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