बेटे के सामने हुआ था मां का रेप, कोर्ट ने पूछा जब ऐसा हो रहा था तो शोर क्यों नहीं मचाया?

punjabkesari.in Thursday, Sep 05, 2019 - 05:36 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक 90 वर्षीय महिला से 2013 में हुए रेप के मामले में 65 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में पेश किए गए सबूतों व दलीलों को संदेह के घेरे में रखा तथा इसी का लाभ देते हुए यह आदेश दिया। बताया गया था कि महिला का दोपहर में मंदिर जाने के दौरान रेप किया गया था। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि जब महिला चल नहीं सकती और सुन नहीं सकती तो अकेली मंदिर कैसे जा रही थी?

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यह था मामला
बता दें कि सितंबर (2013) में होशियारपुर की एक अदालत ने रघुबीर सिंह नामक 65 वर्षीय बुजुर्ग को 90 साल की महिला के रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ रघुबीर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट में महिला के बेटे ने कहा था कि रेप उसके सामने हुआ तथा उसने आरोपी के भाग जाने के बाद शोर मचाया। उसने कहा था कि आरोपी ने रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बात समझ नहीं आती कि रेप यदि बेटे के सामने हुआ तो उसने इसका विरोध क्यों नहीं किया या फिर उसने शोर क्यों नहीं मचाया था? आरोपी के भागने का इंतजार किया। वहीं कोर्ट ने कहा की पीड़िता की ज्यादा उम्र होने के चलते ना वो सुन सकती है और ना ही ठीक से चल सकती है। कोर्ट में बताया गया है कि वह दोपहर ढाई बजे अकेले मंदिर जा रही थी। ऐसा कैसे संभव है कि वह बिना किसी परिवार के व्यक्ति की मदद के वह मंदिर जा रही हों। वहीं कोर्ट फैसले को बुजुर्ग के हक में सुनाकर आरोपी को बरी कर दिया। 


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Vaneet

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