पंजाब में मार्च से लागू होगी नई विज्ञापन नीति,उल्लंघन करने वालों को होगा जुर्माना
punjabkesari.in Saturday, Jan 20, 2018 - 09:34 AM (IST)
चंडीगढ़ः पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि शहरों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए कारगर आऊटडोर विज्ञापन नीति मार्च से लागू की जाएगी । उन्होंने जारी बयान में कहा कि विज्ञापन नीति तथा नियम का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कोई भी नागरिक विभाग की वैबसाईट पर अपलोड नीति के प्रस्ताव देखकर 31 जनवरी तक सुझाव दे सकता है। सुझावों को शामिल करने के बाद सभी शहरों के लिए एक समान, प्रभावशाली और व्यापक विज्ञापन नीति तैयार करके मार्च से लागू की जाएगी।
श्री सिद्धू ने कहा कि विज्ञापन नीति बनाने का उद्देश्य शहरी इकाइयों की आय बढ़ाना और सख्त कानून के जरिए इनकी उल्लंघना करने वालों को जुर्माना देना होगा । शहरों को सुंदर रूप देने के लिए समान नीति बनाना है। उन्होंने नई विज्ञापन नीति के बारे में बताया कि किसी को छत पर विज्ञापन लगाने की इजाकात नहीं दी जाएगी। दुकानदार मकान मालिकों को अपनी -अपनी दुकानों पर प्रत्येक मंजिल पर एक विज्ञापन लगाने की इजाकात होगी। दुकानदारों को पहले बोर्ड उतरवाने तथा नए लगाने के लिए दो महीनों का समय दिया जाएगा। शहरों में लगने वाले विज्ञापन भी एक ही आकार के होंगे।