तम्बाकू एक्ट का उल्लंघन करने वालों को नोटिस

punjabkesari.in Friday, Mar 10, 2017 - 01:15 PM (IST)

फरीदकोट(हाली): डा. राम लाल गाट सिविल सर्जन फरीदकोट के दिशा-निर्देशों तहत स्वास्थ्य विभाग की टास्क फोर्स ने विभिन्न स्थानों पर चैकिंग करके देश भर में लागू सिगरेट एंड अद्र तम्बाकू उत्पाद एक्ट-2003 की उल्लंघना करने वाले 11 दुकानदारों को जुर्माना करके चालान काटे व सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकूनोशी की पाबंदी प्रति बोर्ड भी बांटे। इस मौके पर डा. हरप्रीत सिंह बैंस नोडल अफसर जिला तम्बाकू कंट्रोल सैल ने बताया कि गुरु गोबिंद सिंह मैडीकल अस्पताल के समक्ष तम्बाकू एक्ट का उल्लंघन करने वाले दुकानदार को स्वास्थ्य विभाग के जिला तम्बाकू सैल द्वारा नोटिस दिया गया व टीम द्वारा यह नोटिस उसकी दुकान के बाहर चिपका दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अगर उस दुकानदार ने 24 घंटे के अंदर-अंदर इस नोटिस की पालना न की तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंधी जानकारी मैडीकल कालेज के प्रिंसीपल व नगर कौंसिल के अधिकारियों को भेजी गई है। इस मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकूनोशी की पाबंदी प्रति बोर्ड नहीं लगे थे या तम्बाकूनोशी के सबूत मिले, वहां मालिकों को मौके पर जुर्माना भी किया गया। इस मौके पर क्लर्क चिन्टू चावला, मनीश कुमार व पुलिस विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित थे।


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