सख्ती: अब सिर्फ दो हथियार रख सकेंगे लाइसेंस धारक, विवाह शादी में फायरिंग करना भी पड़ेगा महंगा

punjabkesari.in Friday, Jun 26, 2020 - 12:32 PM (IST)

पंजाब:  पंजाब में विवाह समारोह में हथियार से फायरिंग करना आम बात मानी जाती है। इसके चलते कई बार हादसों का शिकार पड़ता है। ऐसे में पंजाब सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार आर्म्स (संशोधन) एक्ट 2019 को प्रभावशाली बनाते हुए निर्णय लिया है कि अब लाइसेंस धारक अपने के पास सिर्फ दो हथियार रख सकता है। पहले तीन हथियार ले जाने की आज्ञा थी। लेकिन 2 हथियारों की ही अनुमति है। ऐसे में पंजाब के सभी लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने पास रखे 2 से अधिक हथियार 13 दिसंबर 2020 तक अधिकृत हथियार डीलर के पास जमा करवाए।

फायरिंग करने पर कसा शिकंजा 
इसी के साथ  अगर कोई व्यक्ति जनतक स्थान, भीड़, धार्मिक स्थान, विवाह समारोह आदि में  फायरिंग करता है तो उसको कम से कम दो साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना  प्रावधान भी किया गया है।


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Edited By

Tania pathak

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