रैगुलेटरी कमीशन के आदेश, किसी सरकारी विभाग के कहने पर पावरकॉम नहीं कर सकता यह काम

punjabkesari.in Sunday, Jan 15, 2023 - 10:09 AM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब पावरकॉम किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनैक्शन किसी और सरकारी विभाग के कहने पर नहीं काट सकता। ये आदेश पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी रैगुलेटरी कमीशन ने मुबारकपुर स्थित 3 स्टोन क्रशरों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए। कमीशन के चेयरमैन विश्वजीत खन्ना व सदस्य परमजीत सिंह की संयुक्त बैच द्वारा जारी आदेश के अनुसार सरस्वती स्टोन क्रशर, सिमरन स्टोन क्रशर तथा सुपर स्क्रीनिंग प्लांट ने कमीशन के पास दायर याचिका में आरोप लगाया था कि पावरकॉम ने इलैक्ट्रीसिटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर उनके बिजली कनैक्शन काटने के नोटिस जारी किए हैं। याचिका में इन नोटिसों को रद्द करने व पावरकॉम अधिकारियों के विरुद्ध एक्ट की धारा 142 के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी।

आदेश के अनुसार पावरकॉम से मामले पर उसका पक्ष जानने के लिए जारी नोटिस पर पावरकॉम की ओर से दलील दी गई कि पावरकॉम के सी.एम.डी. को डायरैक्टर कम स्पैशल सैक्रेटरी माइनिंग एंड जियोलॉजी की ओर से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उक्त क्रशरों द्वारा माइनिंग पॉलिसी 2015 के तरत रिटर्न्स न भरने के चलते इन क्रशरों के बिजली कनैक्शन काटने के लिए कहा गया था। 

हालांकि सी.एम.डी. की ओर से इस पत्र पर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए बल्कि इस पत्र को डाऊन मार्क कर दिया गया। इस पत्र की एवज में पावरकॉम के ए.ई.ई. मुबारकपुर ने इन क्रशर मालिकों को 7 दिन का नोटिस जारी कर कहा गया कि यदि इस दौरान माइनिंग पॉलिसी 2015 का पालन नहीं किया गया तो आपका बिजली कनैक्शन काट दिया जाएगा। उक्त क्रशर प्रबंधनों ने इसी नोटिस के विरुद्ध रैगुलेटरी कमीशन के समक्ष याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान पावरकॉम के अधिकारी रैगुलेटरी कमीशन के उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए कि उक्त क्रशर प्रबंधनों ने इलैक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 की किस धारा व इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड के किस प्रावधान का उल्लंघन किया है। इस पर कमीशन ने आदेश जारी किया कि पावरकॉम इलैक्ट्रीसिटी एक्ट व सप्लाई कोड के प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई कर सकता है न कि किसी और विभाग के कहने पर। कमीशन ने इस टिप्पणी के साथ उक्त क्रशरों को जारी नोटिसों को रद्द करने व नोटिस जारी करने वाले कसूरवार अधिकारी जिसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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News Editor

Urmila

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