फीस को लेकर निजी स्कूलों ने जारी किया फरमान, दिया एक सप्ताह का समय

punjabkesari.in Saturday, Jul 25, 2020 - 08:26 PM (IST)

जालंधर:  पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बैंच की तरफ से लॉकडाउन दौरान माँ बाप से फीस वसूलने के फ़ैसले के बाद निजी स्कूल हरकत में आ गए हैं। मिली सूचना के मुताबिक सीबीएसई ऐफीलेटिड स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से अपने मैंबर स्कूलों को हिदायते जारी कर दीं गई हैं। संस्था की तरफ से इस बाबत एक पब्लिक नोटिस भी जारी करने की तैयारी है।

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1. यहाँ बताने योग्य है कि नोटिस में बताया गया है स्कूलों को बच्चों से पिछले साल की तर्ज़ पर फीस लेने की बात की गई है। यानी कि जो फीस पिछले साल दी गई थी इसी साल भी वही रकम जमा करवाई जाये। इसमें कोई विस्तार कमी नहीं किया जायेगा। माँ बाप को राहत देते हुए इस को हर महीने या तीन महीनों दौरान पैसे देने की बात की गई है। स्कूलों को माननीय हाईकोर्ट की तरफ से दीं गई हिदायतों का पालन करने के लिए भी कहा गया है।
2. अब स्कूल सभी सैशन के लिए 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस लेंगे।
3. एनुअल चारजिस 70 प्रतिशत लिए जाएंगे जबकि स्कूल खुलने के बाद बचते महीनों के लिए 100 प्रतिशत के हिसाब के साथ चर्जिस वसूले जाएंगे।
4. इसी तरह ट्रांसपोर्ट के पैसे भी 50 प्रतिशत ही लिए जाएंगे। स्कूल खुलने पर यह रकम पूरी के लिए जायेगी।
5. स्कूल के रख रखाव, सैनीटाईज़ेशन और सामान के पैसे भी माँ बाप से वसूले जाएंगे। इस के अलावा स्कूल ऐसे किसी भी चीज़ के पैसों की माँग नहीं करेगा, जिस की सेवा उनकी तरफ से न दी गई हो। मिसाल के तौर पर खाना, कंप्यूटर फीस, लैब फीस और ओर सेवाओं के लिए तब तक प्रभार नहीं किया जायेगा जब तक स्कूल खुल न जाएँ।
6. अभिभावकों को अप्रैल से जून सैशन तक की फीस 31 जुलाई तक जमा करवाने के लिए कहा गया है.
7. फीस अदा करने में मुश्किल होने वाले माँ बाप को इस बाबत स्कूल को विनती पत्र लिख और अपनी माली हालत के सबूत स्कूल को 31 जुलाई से पहले पहले देने पड़ेंगे। 


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Edited By

Tania pathak

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