डिफाल्टरों से किस्त वसूली में राहत, मंत्रिमंडल ने किया एमनैस्टी स्कीम का ऐलान

punjabkesari.in Thursday, Apr 01, 2021 - 11:00 AM (IST)

चंडीगढ़(अश्वनी): शहरी विकास अथॉरिटी के डिफाल्टर अलॉटियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने बकाया किस्तों की वसूली के लिए पंजाब अर्बन डिवैल्पमैंट अथॉरिटीज एमनैस्टी स्कीम-2021 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार जिन अलॉटियों को ड्रा-ऑफ लॉट्स या नीलामी या किसी अन्य प्रक्रिया के आधार पर अलॉटमैंट पत्र जारी किए थे, परंतु जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2013 के बाद एक या इससे अधिक किस्तों की अदायगी नहीं की, अब एमनैस्टी स्कीम के अधीन नोटीफिकेशन की तारीख से 3 माह में ब्याज के साथ मूल रकम जमा करवा सकते हैं।

किस्तें न देने के कारण अलॉटमैंट रद्द होने संबंधी या 31 दिसम्बर, 2013 के बाद किस्तें न देने संबंधी मुकद्दमा चलने के मामलों में भी इस स्कीम का लाभ लिया जा सकता है। इस तरह के मामलों को ऐसे समझा जाएगा जैसे कि अलॉटमैंट रद्द नहीं हुई और जब्त की गई राशि को जब्ती की तारीख से अलॉटियों के खातों में जमा करवाई समझा जाएगा। हालांकि, अथॉरिटी द्वारा कब्जा ले लेने के मामलों में यह स्कीम लागू नहीं होगी। अलॉट्स और नीलामी के द्वारा बिकने वाले अलग-अलग रिहायशी प्लॉटों, फ्लैटों, व्यापारिक प्लॉटों, संस्थागत प्लॉटों, औद्योगिक प्लॉटों और चंक साइट्स की अलॉटमैंट संबंधी 700 करोड़ रुपए बकाया हैं। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति समय पर बनती किस्त की अदायगी नहीं करता है, जो कि सालाना 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के दरमियान होती है, तो सालाना देरी के हिसाब से स्कीम की ब्याज दर के अलावा जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना सालाना 17 प्रतिशत तक की शुद्ध ब्याज दर में बदल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा होती है।


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Vatika

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