पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर उम्रकैद की सजा

punjabkesari.in Tuesday, Aug 21, 2018 - 04:27 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब कैबिनेट ने धार्मिक पुस्तकों के अनादर के जुर्म में उम्र कैद की सजा के प्रावधान के लिए भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) और आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) में संशोधनों को आज मंजूरी दी। 

PunjabKesariएक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगाने और राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।  उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। ‘‘मंत्रिमंडल ने आईपीसी में धारा 295एए को शामिल करने को मंजूरी दी है।इसके तहत जो कोई भी श्री गुरुगंथ साहिब, श्रीमद भगवद गीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल को लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से छतिग्रस्त करता है अथवा नुकसान पहुंचाता है उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है।  

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मीटिंग दौरान नए कानून बनाने वाले बिलों को भी मंज़ूरी दी गई है। इस दौरान 'पंजाब स्टेट हायर एजुकेशन कौंसिल' बनाने को भी मंजूरी दी गई, जोकि पंजाब में उच्च शिक्षा बारे सही ढंग से योजनाएं बनाएगी। इसका काम तो पहले वाला ही रहेगा, सिर्फ़ नाम ही बदला गया है। बादल ने कैबिनेट मंत्रियों को दीं गई सुविधाओं पर बोलते कहा कि ये सभी सुविधाएं विपक्ष के नेता को भी दीं जाएंगी।


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