Punjab Flood: हो रही तबाही के बीच नए आदेश जारी, 24 घंटे...

punjabkesari.in Friday, Aug 29, 2025 - 04:09 PM (IST)

होशियारपुर (घुम्मन): पंजाब में बाढ़ के कारण कई गांव प्रभावित हो चुके हैं। जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने होशियारपुर के गांवों और छोटे शहरों की गश्त एक्ट 1918 की धारा 3(1) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।

इसके अनुसार, सभी गांवों के लोगों को नहरों के किनारों, नालों के बांधों और ब्यास नदी के किनारे बने धुस्सी बांध के खतरनाक स्थानों पर 24 घंटे चौकसी और पहरा देने की ड्यूटी निभाने का आदेश दिया गया है, ताकि बाढ़ के दौरान बांध टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने यह आदेश भी दिया कि प्रत्येक गांव की पंचायत उक्त एक्ट की धारा का पालन करते हुए अपने क्षेत्र में इस ड्यूटी को सुनिश्चित करवाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के साथ-साथ होशियारपुर जिले की आम जनता की जान-माल, पशुधन और चल-अचल संपत्ति को बाढ़ से बचाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि बरसात के मौसम में बाढ़ आदि से भारी नुकसान हो सकता है और इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का भी खतरा है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि दरियाओं, नालों और नहरों के किनारों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध करना जरूरी है, क्योंकि बरसात के दौरान जिले में नालों के किनारे, नहरों के किनारे तथा ब्यास नदी के किनारे बने धुस्सी बांध के खतरनाक स्थानों पर बांध टूटने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसलिए गांवों के स्वयंसेवकों द्वारा इन स्थानों पर चौकसी और निगरानी के कड़े प्रबंध किए जाना बेहद जरूरी है।


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Vatika

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