पंजाब सरकार ने 2 PCS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से किया इंकार

punjabkesari.in Friday, Apr 10, 2026 - 09:50 AM (IST)

लुधियाना (गौतम): थाना दुगरी क्षेत्र में साल 2017 में हुई एक युवती की कथित कस्टोडियल डेथ के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। स्पेशल CBI कोर्ट, मोहाली ने तत्कालीन SHO दलबीर सिंह और उनके रीडर मंजीत सिंह को अलग-अलग धाराओं के तहत ट्रायल फेस करने के आदेश दिए हैं।

माननीय अदालत ने दोनों आरोपियों को 1 मई को CBI की स्पेशल कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया है। इनके खिलाफ अवैध हिरासत में रखने और सबूतों से छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर आरोप हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर 11 मार्च 2024 को इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी, जिसके बाद 10 मई 2024 को नया केस दर्ज किया गया।

दो PPS अधिकारियों पर कार्रवाई की मंजूरी नहीं
वहीं, राज्य सरकार ने दो अन्य अधिकारियों—तत्कालीन ADCP कुलदीप शर्मा और ACP रूपिंदर कौर भट्टी—के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जबकि CBI ने दोनों को अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। यह आदेश विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट करणवीर सिंह माजू की अदालत द्वारा 23 मार्च को जारी किए गए थे।

अन्य मामलों से भी जुड़े थे नाम
पंजाब पुलिस के अनुसार, मुकुल और रमनदीप कई ATM और साइबर फ्रॉड मामलों में आरोपी रहे हैं। इनके खिलाफ दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में भी केस दर्ज हैं।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vatika

Related News