माइनिंग को लेकर पंजाब सरकार ने फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
punjabkesari.in Thursday, Jan 05, 2023 - 10:57 AM (IST)

चंडीगढ़: डिसिल्टिंग के नाम पर हो रही माइनिंग पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद पंजाब सरकार ने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने बुधवार को जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ के आगे सुनवाई दौरान अनुरोध किया कि इस मामले में एस.आई.ए. द्वारा माइनिंग की इजाजत वापिस लेने के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा से अलग सुना जाए। उन्होंने पीठ के ध्यान में लाया कि माइनिंग की इजाजत के आदेश वापस लेने के राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.आई.ए.) के फैसले को सीधे चुनौती देने के लिए यह याचिका दायर की गई है। ए.जी. ने पीठ के ध्यान में लाया कि खनन बंद होने के कारण निर्माण के लिए खनिज सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे रेत और बजरी के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि जस्टिस मसीह की बैंच ने याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था और मामला चीफ जस्टिस को रैफर कर दिया गया था, लेकिन आज चीफ जस्टिस के छुट्टी पर होने के कारण यह याचिका सुनवाई के लिए दोबारा जस्टिस मसीह की बैंच के पास वापस आ गई लेकिन न्यायमूर्ति मसीह की पीठ ने कहा कि चूंकि संबंधित बैंच आज नहीं बैठी, इसलिए इस मामले की सुनवाई उसी बैंच द्वारा 10 जून को की जानी चाहिए। अब अगली सुनवाई 10 जनवरी को चीफ जस्टिस पर आधारित बैंच करेगा।
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