मासूम बच्ची से दुष्कर्म व जिंदा जला हत्या का मामला, 18 को होगी अब अगली सुनवाई

punjabkesari.in Wednesday, Nov 11, 2020 - 08:31 PM (IST)

होशियारपुर (अमरेन्द्र मिश्रा): जिले के टांडा कस्बे के साथ लगते एक गांव में 21 अक्तूबर को 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद जलाकर हत्या कर करने के आरोप में आरोपी पोता सुरप्रीत सिंह पुत्र दिलविन्द्र सिंह और दादा सुरजीत सिंह पुत्र काका सिंह मामले की सुनवाई आज बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत में हुई। अदालत में आज आरोपी दादा सुरजीत सिंह की पेशी वीडियो कांफ्रैसिंगके जरिए हुई जबकि आरोपी पोते सुरप्रीत सिंह के बीमार होने की वजह से उसकी पेशी नहीं हुई। अदालत ने अब इस मामले की अगली पेशी 18 नवम्बर के दिन पुलिस को निर्देश दिया कि दोनों ही आरोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रैस के जरिए करे।

आरोपियों के वकील को चालान की कॉपी मुहैया कराने के निर्देश
बुधवार को अदालत परिसर के बाहर पीडि़त परिवार की तरफ से मुफ्त कानूनी सहायता दे पैरवी कर रहे एडवोकेट नवीन जैरथ ने बताया कि इस बहचर्चित मामले के दोनों ही आरोपी दादा सुरजीत सिंह व पोता सुरप्रीत सिंह न्यायिक हिरासत में गुरदासपुर जेल में बंद है। आज पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी पोता सुरप्रीत सिंह बीमार है व इस समय अमृतसर के अस्पताल में दाखिल है। अदालत में आज आरोपियों की तरफ से पैरवी कर रहे वकील की मांग पर अदालत ने पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए चालान की कॉपी मुहैया करवाने के भी निर्देश दिए। एडवोकेट जैरथ ने बताया कि आरोपियों के वकील ने अदालत में कहा कि पुलिस अभी तक आरोपियों के घर में ताले लगा रखे हैं। इस पर अदालत ने पुलिस से अगली पेशी के दिन 18 मई को जवाब मांगा है। अदालत ने 18 नवम्बर को दोनों ही आरोपियों दादा-पोते को वीडियो कांफ्रैसिंग के जरिए पुलिस को पेश करने का निर्देश दिया है।

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पंजाब का ऐसा पहला मामला, जब 8 दिन में पेश हुआ था चालान पेश
संभवतया यह पंजाब का ऐसा पहला मामला है जब बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में पुलिस ने 8 दिन के भीतर चालान पेश किया हो। यही नहीं घटना के बाद रात साढ़े 11 बजे ही दोनों आरोपियों में शामिल मुख्य आरोपी पोता सुरप्रीत सिंह व बाद में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर नष्ट करने के आरोपी दादा सुरजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, शव को खुर्द करने समेत तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। एस.एस.पी.नवजोत सिंह माहल के निर्देश पर होशियारपुर पुलिस डी.एस.पी.दलजीत सिंह खख की देखरेख में बड़े ही मुस्तैदी से मामले के 8 दिनों के अंदर ही चालान तैयार कर अदालत में पेश किया था। माना जा रहा है कि पुलिस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाकर जल्द से जल्द सजा दिलाने के प्रयास में है।

दरिंदगी करने वालों की फुटेज से है सबसे बड़ी सबूत
गौरतलब है कि जलालपुर गांव में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई इस दरिंदगी की घटना ने पूरे देश के सामने सिर शर्म से झुका दिया था। दरअसल बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे जिंदा जला देने के बाद शव को हवेली में फेंक दिया था। गांव में लगे किसी सी.सी.टी.वी.फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी सुरप्रीत सिंह मासूम बच्ची को साथ लेकर जा रहा है। बच्ची की मां ने भी पुलिस को यही बयान दिया है कि आरोपी बच्ची को बिस्कुट देने का लालच देकर हवेली में ले जा इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। अदालत में पुलिस की तरफ से तैयार चालान में वह तमाम तथ्य शामिल किए जो आरोपियों को सख्त से सख्त  सजा दिलाने में सहायक होंगे। मासूम बच्ची को साथ ले जाने की सी.सी.टी.वी.फुटेज, कपड़े, केरोसिन की कैनी का जिक्र चालान में किया गया।
पीडि़त परिवार ने कहा-आरोपियों को मिले फांसी तो ही मिलेगा सुकून
टांडा के एक गांव में पिछले 20 सालों से बिहार के भागलपुर जिले से अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला बच्ची का परिवार टांडा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। परिवारिक सदस्यों के अनुसार उनके दिल को तभी सुकून मिलेगा जब दोनों ही आरोपी दरिंदों को फांसी की सजा मिलेगी। अदालत जल्द से जल्द इन्हें फांसी की सजा सुनाए।


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Tania pathak

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