बहन को 3 युवकों से बचाते समय गई थी 12 वर्षीय किशोर की जान

punjabkesari.in Thursday, Jun 21, 2018 - 08:17 AM (IST)

समाना/पातड़ा(शशिपाल/अडवाणी) : 12 वर्षीय किशोर की गला दबने से मौत मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने खुलासा किया है कि गांव के 3 युवक बच्चे की 14 वर्षीय बहन से दुष्कर्म कर रहे तो वह  वहां पहुंच गया। बहन को बचाते समय 3 युवकों ने उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी।बादशाहपुर पुलिस चौकी ने गांव के ही 3 युवकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पीड़िता को मैडीकल जांच हेतु नोडल अधिकारी इंस्पैक्टर राजविंद्र कौर द्वारा पुलिस पार्टी समेत स्थानीय सिविल अस्पताल में लाया गया व इसके उपरांत मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए गए।


वर्णनीय है कि 15 जून को साधारणपुर गांव में माता-पिता की अनुपस्थिति में 12 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या करदी गई थी। उसका पोस्टमार्टम 3 डाक्टरों का एक पैनल बनाकर सिविल अस्पताल समाना में किया गया था।  कुछ अंगों को जांच के लिए लैब में भेजने के उपरांत बच्चे का संस्कार कर दिया गया। संबंधित पुलिस चौकी बादशाहपुर के इंचार्ज बलजीत सिंह ने बताया कि मृतक बच्चे के पिता द्वारा गत दिवस दी गई शिकायत से मामले में नया मोड़  आ गया।

 

शिकायत के अनुसार 15 जून की सुबह किसी रिश्तेदारी में उनके जाने के बाद उनकी 14 वर्षीय बेटी को घर में अकेला पाकर गांव के ही 3 युवकों ने दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया और उससे दुष्कर्म करने लगे। इसी दौरान उनका 12 वर्षीय बेटा दरवाजा बंद देख दीवार फांद कर घर में दाखिल हो गया और अपनी बहन की स्थिति देखकर शोर मचाने लगा तो 2 युवकों ने उसे पकड़ लिया, जबकि तीसरे ने उसकी बेटी को दबोचे रखा। इस दौरान उन युवकों ने गुरबख्श का गला घोंट कर हत्या कर दी व बेटी को धमका कर चुप रहने की चेतावनी दी।

 

युवकों ने उनके बेटे के गले में दुपट्टा बांध कर फंदा डाल कर कमरे में लटका दिया व भाग गए। जबकि लड़की डर कर अपने गांव में ही रहती दादी के पास चली गई। लड़की ने उस दिन के बाद धीरे-धीरे पूरी बात अपनी दादी व मां को बताई। पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपी जगराज सिंह, गुरजंट व कुलदीप सिंह निवासी गांव साधारणपुर के विरुद्ध धारा 302, 316 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में नोडल अधिकारी इंस्पैक्टर राजविंद्र कौर ने बताया कि पीड़िता की मैडीकल जांच सिविल अस्पताल की डाक्टर दीपिका बांसल द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि लड़की का स्वैप जांच हेतु लैब में भेजा जाएगा। माननीय जज जसवीर सिंह की अदालत में धारा 164 के तहत पीड़ित लड़की के बयान दर्ज करवाए गए।


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